चंडीगढ़। पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में पटियाला के एस.एस.पी. वरुण शर्मा के खिलाफ गंभीर आरोपों और आडियो-वीडियो रिकार्डिंग के आधार पर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कई तीखी टिप्पणियां की।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का आचरण न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि जनता की नजरों में निष्पक्ष दिखाई देना भी उतना ही जरूरी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर पक्षपात की आशंका चुनाव प्रक्रिया को दूषित कर सकती है और इसे शुरू में ही समाप्त कर देना आयोग की जिम्मेदारी थी।

आयोग ने बताया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा दी गई ऑडियो-वीडियो रिकार्डिंग की जांच के लिए एडीजीपी पंजाब की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है और सामग्री एसएफएल को भेज दी गई है। इस पर अदालत ने कहा कि बेहतर होता कि आयोग शुरूआत से ही इन रिकार्डिंग्स की जांच किसी बाहरी, पूर्ण रूप से निष्पक्ष एजेंसी को सौंपता, ताकि चुनावी निष्पक्षता पर न तो कोई सवाल उठता और न ही किसी अधिकारी के पक्ष में झुकाव का संदेह पैदा होता।

इसी बीच राज्य चुनाव आयोग ने अदालत को यह भी जानकारी दी कि 9 दिसम्बर को जारी पत्र के अनुसार एस.एस.पी. पटियाला वरुण शर्मा को 10 से 17 दिसम्बर तक अवकाश पर भेज दिया गया है और इस दौरान एस.एस.पी. संगरूर सरताज सिंह चहल को पटियाला का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। अदालत ने इस कार्रवाई को सही दिशा में उठाया कदम बताते हुए कहा कि आरोप गंभीर होने के कारण अधिकारी का चुनाव ड्यूटी से दूर रहना उचित है।

निष्पक्षता बरतने के आदेश जारी करें : कोर्ट

आगे राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि तुरंत सभी एस.एच.ओ. और चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आदेश जारी करें कि वे पूरी तरह गैर-पक्षपाती तरीके से कार्य करें और किसी भी ऐसी गतिविधि से दूर रहें जो मुक्त एवं निष्पक्ष चुनावों की अवधारणा को प्रभावित कर सकती हो।

अदालत ने कहा कि पुलिस की हल्की-सी चूक भी पूरे चुनाव तंत्र पर अविश्वास पैदा कर सकती है, इसलिए मैदान में उतरने वाले हर पुलिसकर्मी को यह समझना होगा कि उसकी भूमिका संवैधानिक रूप से तटस्थ है। अदालत ने यह उम्मीद भी जताई कि आयोग चल रही जांच को राजनीतिक या बाहरी प्रभावों से मुक्त रखते हुए निष्पक्षता से पूरा करेगा। तीनों याचिकाओं पर आगे सुनवाई 22 दिसंबर को होगी, जब अदालत आयोग और जांच समिति की अगली रिपोर्ट पर विचार करेगी।