अविनाश श्रीवास्तव, रोहतास। जिले के शिवसागर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत किरहिन्डी गांव में 7 वर्ष पूर्व हुए हत्या मामले में न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजेंद्र कुमार राय की अदालत ने आज शुक्रवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए किरहिन्डी पंचायत के मुखिया सत्यनारायण पासवान उर्फ लल्लू पासवान समेत कुल 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और इस दौरान अदालत में काफी गहमा-गहमी रही।
सभी दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना
विजेंद्र कुमार राय की अदालत ने सजा की सुनवाई करते हुए दोषियों को न सिर्फ आजीवन कारावास की सजा सुनाई, बल्कि सभी 6 दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा, माननीय न्यायालय ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना दिखाते हुए बिहार पीड़ित मुआवजा योजना के तहत उन्हें पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
लाठी डंडों से पीट कर हुई थी हत्या
दरअसल पूरा मामला 15 दिसंबर 2018 का बताया जाता है, जब दोपहर करीब 1 बजे मृतक आदेश कुमार अपनी बेटी के साथ मोटरसाइकिल से गांव लौट रहे थे। रास्ते में हीं गांव के रहने वाले छः आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी डंडों से पीट-पीट कर आदेश कुमार की हत्या कर दी। हालांकि इस दौरान मृतक की बेटी पूजा कुमारी ने किसी तरह घटनास्थल से भाग कर अपनी जान बचाई और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी।
सात लोगों की गवाही के बाद आया फैसला
मामले में सहायक लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई, जिन्होंने घटना की सच्चाई अदालत के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि ठोस सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर हीं न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है और दोषियों में सतनारायण पासवान, बबलू पासवान, सिंगल पासवान, सुरेंद्र पासवान, सोनू पासवान और अमावस पासवान शामिल हैं।
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