मुजफ्फरपुर। शहर में नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर एक बड़ा मामला अदालत पहुंच गया है। जन सुराज पार्टी के नेता और कटरा प्रखंड के धनौर गांव निवासी वेद प्रकाश ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) पूर्वी की अदालत में परिवाद दायर कर नगर निगम की कार्रवाई को अवैधानिक बताया है।

नगर आयुक्त मुख्य अभियुक्त बनाए गए

शिकायतकर्ता के वकील मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस परिवाद में मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। मामला नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान बुलडोजर के उपयोग, गरीबों को हटाने के तरीके और प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता से जुड़ा है। परिवाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 147, 148, 323, 324, 109, 441, 442 और 425 के तहत दर्ज किया गया है।

कोर्ट ने केस स्वीकार किया

अदालत ने परिवाद को स्वीकार कर लिया है और अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर निर्धारित की है। वेद प्रकाश ने आरोप लगाया कि 7 दिसंबर को उन्होंने मीडिया रिपोर्टों के जरिए देखा कि प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना या अल्टीमेटम के सड़कों पर बसे गरीब परिवारों को जबरन हटा दिया। उनका कहना है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और प्रशासनिक कार्रवाई की जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह परिवाद दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई मानवता और कानूनी प्रक्रिया दोनों के खिलाफ प्रतीत होती है इसलिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई है।