Punjab News: मोहाली। सीबीआई कोर्ट ने लुधियाना की एलआईसी ब्रांच में 1.35 करोड़ के घोटाले से जुड़े पुराने ठगी मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराया, जबकि 2 को बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभदेकर बरी कर दिया. एलआईसी की लुधियाना स्थित यूनिट-2 शाखा से जुड़े घोटाले में गगनदीप नारंग (सहायक यूनिट-2, लुधियाना), सुरेश कुमार लोहान (तत्कालीन सीनियर ब्रांच मैनेजर, डिविजनल ऑफिस करनाल), चांदी राम और राजपाल सिंह को दोषी ठहराया गया है. इसमें गगनदीप को 2 साल, सुरेश को 1 साल, चांदी और राजपाल को 6-6 माह की कैद भुगतने के आदेश दिए गए. 

सीबीआई एसीबी चंडीगढ़ द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक जुलाई 1997 से अगस्त 2006 के बीच आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर यूनिट 2 लुधियाना में धोखाधड़ी की, जिससे एलआईसी को वित्तीय नुकसान हुआ. सीबीआई ने गगनदीप, सुरेश, राजपाल, चांदी, बूटा राम नारंग और कमला देवी पर चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत ने बूटा राम और कमला देवी को बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ देकर बरी कर दिया. एलआईसी लुधियाना के तत्कालीन सीनियर डिविजनल मैनेजर एससी ढींगरा की शिकायत पर नवंबर 2007 को सीबीआई एसीबी चंडीगढ़ में केस दर्ज हुआ. जांच में सामने आया कि गगनदीप ने चेकबुक नंबर-3 से चेक निकालकर अपने नाम, रिश्तेदारों और सुरेश के परिजनों के नाम 69 फर्जी चेक बनाए थे.