कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. अपरसत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत में मछलीशहर निवासी पीड़िता का अपहरण करके दुराचार करने वाले सूरज बिन्द को कोर्ट ने 7 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाया. जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ.

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बता दें कि घटना की प्राथमिकी पीड़िता की मां ने दर्ज कराया था. वादी के अनुसार कक्षा 12वीं की छात्रा 16 वर्षीय पीड़िता से सूरज बिन्द अक्सर फोन पर भाग जाने के लिए कहता था. घर वालों ने पीड़िता को समझाया था. 22 सितंबर 2017 को आरोपी बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया और उसके साथ दुराचार किया.

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वहीं बाद में पीड़िता बरामद हुई. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया. सरकारी वकील रमेश चंद्र पाल वह वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सूरज को दोषी पाते हुए सजा सुनाया.

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