शब्बीर अहमद, भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की है। भोपाल के कोलार रोड स्थित सिंगापुर सिटी के बिल्डर पर 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, पिछले 107 दिनों से कॉलोनी में सीवेज खुले में बह रहा था। बिल्डर ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP को ठीक नहीं किया, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। इस मामले में कॉलोनी निवासी डॉक्टर अभिषेक परसाई ने NGT में शिकायत दर्ज की थी। शिकायत पर सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने बिल्डर को दोषी ठहराया।
READ MORE: पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य पर सरकार का ध्यान: 21 दिसंबर से हर रविवार थानों में सवा घंटे होगा ध्यान सत्र, तनाव-लंबी ड्यूटी और थकान से मिलेगी राहत
NGT ने बिल्डर को 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। साथ ही, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने सख्त चेतावनी भी दी है कि अगर आगे भी पर्यावरण नियमों का उल्लंघन जारी रहा, तो और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
READ MORE: ‘अब तू मरेगा… मैं खुलके कह रहा हूं’, ग्वालियर में बाइक सवार बदमाशों का तांडव, खुलेआम लहराया कट्टा
शिकायतकर्ता डॉक्टर अभिषेक परसाई का कहना है कि लंबे समय से सीवेज की समस्या से कॉलोनीवासी परेशान थे। उनकी शिकायत पर अब राहत मिलने की उम्मीद है। यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा संदेश है। भोपाल में ऐसी गड़बड़ियों पर अब प्रशासन और ट्रिब्यूनल की नजर है।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें



