बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में महापौर को अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाने को लेकर हाईकोर्ट में लगी याचिका पर आज सुनवाई हुई. जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन की डीविजन बेंच में हुई. इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवम्बर को होगी.
दरअसल जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में महापौर के अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के खिलाफ याचिका लगाई थी. याचिका में कहा गया था कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव में पार्षदों के खरीद फरोख्त हो सकता है. इसी याचिका पर आज सुनवाई हुई.
बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों में नगर निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सरकार ने बंद कर दिया है. अब पार्षद ही महापौर व अध्यक्ष चुनेंगे. इसी साल के अंत में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं.