पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान व उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में बड़ी सजा सुनाई गई है. संघीय जांच एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने शनिवार को दोनों को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई. यह मामला एक महंगे बुलगारी ज्वेलरी सेट को बेहद कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है.
रावलपिंडी की अदालत ने सुनाया फैसला
यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में आयोजित सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया. इमरान खान फिलहाल इसी जेल में बंद हैं, जहां अदालत की कार्यवाही हुई. अदालत ने इमरान खान को कुल 17 साल की कैद की सजा सुनाई. इसमें पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कठोर कारावास और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 (लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत 7 साल की सजा शामिल है.
बुशरा बीबी को भी 17 साल की जेल, जुर्माना भी लगाया
इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी उन्हीं धाराओं के तहत कुल 17 साल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने माना कि इस मामले में दोनों की भूमिका समान रूप से गंभीर है. अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये (16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये) का जुर्माना भी लगाया है. कानून के अनुसार, अगर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है तो उन्हें अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी.
अदालत ने सजा में नरमी की वजह बताई
अदालती आदेश में कहा गया कि सजा तय करते समय इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने को ध्यान में रखा गया. आदेश में कहा गया, ‘इन्हीं तथ्यों को देखते हुए अदालत ने अपेक्षाकृत कम सजा देने का नरम रुख अपनाया है.’
तोशाखाना-2 मामला क्या है?
तोशाखाना-2 मामला सरकारी उपहारों से जुड़ा है. आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने एक महंगे बुलगारी ज्वेलरी सेट को नियमों के विपरीत बेहद कम कीमत पर खरीदा, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ.
हाई कोर्ट जाने की तैयारी में कानूनी टीम
फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने संकेत दिए हैं कि वे इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे. उनके वकीलों का कहना है कि यह फैसला कानून और तथ्यों के खिलाफ है.
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