सत्या राजपूत, रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन नेशनल कमिशन फॉर एलाईड एण्ड हेल्थकेयर प्रोफेशन (NCAHP) एक्ट–2021 में निहित प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य एलाईड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशन परिषद के गठन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा परिषद गठन संबंधी अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 17 दिसंबर 2025 को कर दिया गया है।

यह कदम राज्य में एलाईड एवं हेल्थकेयर से जुड़े शिक्षण, प्रशिक्षण और व्यावसायिक सेवाओं के नियमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि देश में लंबे समय से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र की कई ऐसी विधाएं कार्यरत थीं, जिनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई समर्पित केंद्रीय नियामक आयोग नहीं था। इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 11 मार्च 2024 को NCAHP के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी।

10 विधाओं को राष्ट्रीय मान्यता

राष्ट्रीय आयोग (NCAHP) द्वारा एलाईड एवं हेल्थकेयर से संबंधित कुल 10 प्रमुख विधाओं को मान्यता दी गई है। आयोग का उद्देश्य इन विधाओं से संबंधित शिक्षा और सेवाओं के नियमन, न्यूनतम शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मापदंडों का निर्धारण, संस्थानों का निरीक्षण, मान्यता एवं पंजीकरण के साथ-साथ अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। इससे देशभर में आम जनता को उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

खोज-सह-चयन समिति का गठन

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य एलाईड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशन परिषद के गठन के लिए सर्वप्रथम खोज-सह-चयन समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अनुमति से गठित होगी। जो सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में कार्य करेगी, समिति में कुल 09 सदस्य होंगे।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा समिति के आयोजन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। परिषद के अध्यक्ष के लिए वांछित अर्हताएं राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित की गई हैं, जबकि परिषद सदस्यों की अर्हताएं राज्य शासन द्वारा तय की जाएंगी।

राज्य परिषद की संरचना

प्रस्तावित संरचना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य एलाईड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशन परिषद में—

  • अध्यक्ष : 01
  • पदेन सदस्य : 07
  • एलाईड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशन से संबंधित नामित सदस्य : 22

इस प्रकार परिषद में विभिन्न विधाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

मान्यता प्राप्त 10 प्रमुख विधाएं

राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विधाओं में—

  1. फिजियोथेरेपी
  2. ऑक्यूपेशनल थेरेपी
  3. मेडिकल लेबोरेटरी एवं लाइफ साइंस
  4. ट्रॉमा केयर, बर्न केयर एवं सर्जिकल एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी
  5. न्यूट्रिशनल साइंस
  6. ऑप्थेलमिक साइंस
  7. कम्युनिटी केयर, बिहेवियरल हेल्थ साइंस एवं अन्य
  8. मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग एवं थेराप्युटिक टेक्नोलॉजी
  9. मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एवं फिजिशियन एसोसिएट
  10. हेल्थ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एवं हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स

इन विधाओं के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर सहित अनेक महत्वपूर्ण पेशे सम्मिलित हैं।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होंगे नए पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय आयोग द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी सूचना के अनुसार, इन सभी 10 विधाओं के लिए नवीन एवं अद्यतन पाठ्यक्रम घोषित किए जा चुके हैं। यह पाठ्यक्रम वर्तमान कार्य परिस्थितियों और आधुनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य एलाईड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशन से जुड़े छात्र-छात्राओं को व्यावहारिक रूप से दक्ष बनाना है। ये नए पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पूरे देश में लागू किए जाएंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में होगा सुधार

विशेषज्ञों का मानना है कि परिषद के गठन और पाठ्यक्रमों के अद्यतन से न केवल स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि एलाईड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशन से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। यह पहल छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H