रायपुर। रायपुर पुलिस ने सफेमा (SAFEMA) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर राकेश वर्मा की करोड़ों रुपये की अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई खरोरा थाना क्षेत्र से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में की गई है।


जानकारी के अनुसार, खरोरा थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 308/25 धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट के तहत 20 मई 2025 को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और खरोरा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम छड़िया में दबिश देकर आरोपी मोहन सिंह कोशले उर्फ राकेश पिता चैनदास कोशले (40 वर्ष) निवासी ग्राम छड़िया, थाना खरोरा, जिला रायपुर को गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से 27.894 किलोग्राम गांजा जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख 18 हजार 410 रुपये आंकी गई थी।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि जब्त गांजा राकेश वर्मा पिता रूपूराम वर्मा (45 वर्ष) निवासी ग्राम खपरीडीहखुर्द, खरोरा थाना जिला रायपुर का है। घटना के बाद से ही आरोपी राकेश वर्मा फरार चल रहा है।
मामले में थाना प्रभारी खरोरा ने गांजा तस्कर राकेश वर्मा और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर गांजा तस्करी और बिक्री से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त किए जाने के लिए प्रतिवेदन सफेमा कोर्ट, मुंबई भेजा था। जिस पर कोर्ट के आदेश के बाद सफेमा अधिनियम के तहत ग्राम खपरीडीहखुर्द, खरोरा में अलग-अलग स्थानों पर स्थित आरोपी और उसके परिजनों के नाम की 13 अचल संपत्तियां (प्लॉट) जब्त की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये है।
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