हेमंत शर्मा, इंदौर। Indore Hit And Run Case: स्कॉर्पियो चालक के बगल में बैठे युवक की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- आरोपी ने साथी को तेज गाड़ी चलाने से नहीं रोका: मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते नवंबर को हुए हिट एंड रन केस के आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि ड्राइवर सीट के बगल में बैठे आरोपी ने अपने साथ तेज गति से गाड़ी चलाने से नहीं रोका। इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। 

यह भी पढ़ें: नेत्रहीन युवती से बदसलूकी का मामला: भाजपा नेत्री के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस, All India Mahila Congress ने कहा- असामाजिक तत्वों का समाज से बहिष्कार किया जाना चाहिए

बता दें कि बीते 8 नवंबर की रात 2:00 बजे 100 की स्पीड से दौड़ रह स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 3 इंजीनियरिंग छात्रों को रौंद दिया था। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना में लसूडिया पुलिस ने शिवम देवराज और दीपांशु उर्फ अनुराग के खिलाफ बीएस की धारा 2003 की 105 ,110 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134 के तहत केस दर्ज किया था। 

यह भी पढ़ें: चंद पल की खुशी फिर टूटा गम का पहाड़: छिंदवाड़ा में एक साथ जन्मे 4 बच्चों की मौत, जिंदगी की जंग हार गए मासूम, सदमे में परिजन

लसूडिया पुलिस के अनुसार स्कार्पियो चालक देवराज घटना के वक्त नशे की हालत में था। मामले में आरोपी दिव्यांशु की जमानत याचिका दायर की थी। जिसपर आयुष राठौर और कृष्ण पाल तंवर की और से जमानत याचिका का विरोध किया था। 

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H