लखनऊ। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्नाव रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जेल सजा पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरिश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के तीन जमानतदारों पर जमानत देने का आदेश दिया।
अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को
बताया जा रहा है कि इस केस की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। चीफ जस्टिस के आदेशों के अधीन उस दिन आपराधिक अपील और आवेदन को रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। साल की शुरूआत में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। बीते साल दिसंबर में भी उन्हें इसी तरह की राहत दी गई थी।
READ MORE: फास्ट फूड बना काल: 11वीं की छात्रा की मौत, आंतें हो गई थी खराब, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
हाईकोर्ट ने सख्त शर्तें लगाते हुए सेंगर को पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में न जाने और पीड़िता या उसकी मां को किसी भी प्रकार से धमकाने से भी प्रतिबंधित किया है। सेंगर को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा और
हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। साथ ही किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें


