देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने बायोमास को-फायरिंग नियमों का उल्लंघन करने पर 6 थर्मल पावर प्लांट्स (TPP) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नियमों के अनुपालन में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर इन प्लांट्स पर कुल ₹61.85 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवजा (जुर्माना) लगाया गया है। यह कार्रवाई दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित थर्मल पावर प्लांट्स के खिलाफ की गई है, जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण के तय मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बताया कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संबंधित थर्मल पावर प्लांट्स में बायोमास के निर्धारित उपयोग का पालन नहीं किया गया। बायोमास को-फायरिंग का मुख्य उद्देश्य कोयले पर निर्भरता कम कर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा पराली जलाने की समस्या पर प्रभावी रोक लगाना है। आयोग ने जारी नोटिस में कहा है कि सभी संबंधित इकाइयों को 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समयसीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माने के साथ अतिरिक्त दंडात्मक कदम भी शामिल हो सकते हैं।

वायु गुणवत्ता सुधारना सर्वोच्च प्राथमिकता

यह कार्रवाई भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुपालन स्थिति की विस्तृत समीक्षा के बाद की गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। आयोग ने संकेत दिए हैं कि पराली जलाने पर प्रभावी रोक और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में निगरानी और अधिक कड़ी की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

इन 6 थर्मल पावर प्लांट्स को नोटिस

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation–EC) लगाने का प्रस्ताव करते हुए संबंधित थर्मल पावर प्लांट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। प्रस्तावित EC का विवरण इस प्रकार है-

तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL–वेदांता), मानसा, पंजाब: लगभग ₹33.02 करोड़

पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (PTPS), पानीपत, हरियाणा: लगभग ₹8.98 करोड़

दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन (DCRTPS), यमुनानगर, हरियाणा: लगभग ₹6.69 करोड़

राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट (RGTPP), हिसार, हरियाणा: लगभग ₹5.55 करोड़

PSPCL गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर प्लांट, लेहरा मोहब्बत, पंजाब: लगभग ₹4.87 करोड़

हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, UPRVUNL, उत्तर प्रदेश: लगभग ₹2.74 करोड़

आयोग ने स्पष्ट किया है कि बायोमास को-फायरिंग नियमों के उल्लंघन के मामलों में यह प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लागू की गई है और निर्धारित समयसीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m

देश-विदेश की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें

खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक