दिल्ली–मेरठ के बीच संचालित नमो भारत ट्रेन में कथित आपत्तिजनक हरकत के मामले में जांच तेज कर दी गई है। एनसीआरटीसी ने मुरादनगर थाने में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामले में ट्रेन में मौजूद युवक–युवती के अलावा घटना का वीडियो बनाकर वायरल करने वाले एक कर्मचारी को भी आरोपी बनाया गया है। संबंधित कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और एनसीआरटीसी ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा और मर्यादा से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसके बाद कुछ अन्य क्लिप भी सामने आए। इन वीडियो में चलती नमो भारत ट्रेन की सीट पर बैठे एक युवक और युवती को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया। दोनों के पहनावे से संकेत मिलता है कि वे किसी कॉलेज के छात्र हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि युवक बीटेक का छात्र है और युवती उसी कॉलेज से बीसीए की पढ़ाई कर रही है। हालांकि, पुलिस ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है।

नमो भारत ट्रेन का वीडियो सीसीटीवी फीड से रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी रिषभ कुमार को पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। अब उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। एनसीआरटीसी ने स्पष्ट किया है कि वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई थी।

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद छात्र–छात्रा की कथित हरकत को लेकर भी कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही थी। इस मामले में वीडियो वायरल होने के करीब एक सप्ताह बाद मेंटनेंस एजेंसी डीआरआरसीटी (DRRCT) के अधिकारी दुष्यंत कुमार ने मुरादनगर थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एसीपी मसूरी सर्किल लिपि नगायच ने बताया कि इस मामले में छात्र–छात्रा सहित ऑपरेटर रिषभ कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य), धारा 77 (दृश्यरति/वॉयेरिज़्म) और आईटी एक्ट की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

कितनी हो सकती है सजा?

जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वीडियो में दिख रहे कपल की पहचान की कोशिश की जा रही है और सीसीटीवी फूटेज के जरिए उनके रूट की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने बताया कि दोषी पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 के तहत आरोपियों को अधिकतम तीन महीने की कैद, 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, धारा 77 के तहत न्यूनतम एक वर्ष से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

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