उत्तरप्रदेश के सीतापुर में एक शोरूम प्रबंधक को टूटी चप्पल वापस नहीं करना भारी पड़ गया. उपभोक्ता फोरम ने शोरूम प्रबंधक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. ग्राहक आरिफ का कहना है कि 10 मई 2022 को उसने लिबर्टी शोरूम से 1700 रुपये में एक चप्पल खरीदी थी. शोरूम ने चप्पल पर 6 महीने की वारंटी दी थी. चप्पल एक महीने के अंतराल में ही टूटने लगी.

शिकायत करने पर टूटी चप्पल बदलने से शोरूम ने मना कर दिया. इसके बाद वह लिबर्टी शोरूम के प्रबंधक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम चला गया. इसके बाद फोरम ने शोरूम को 8 जनवरी 2024 तक फोरम ने चप्पल की कीमत और मानसिक प्रताड़ना के लिए 2500 और मुकदमें में खर्च के रुप में 5000 रुपये देने का आदेश दिया.

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शोरूम ने उपभोक्ता फोरम के आदेश को दरकिनार किया. फोरम ने जिले के एसपी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि आरोपी को दो जनवरी तक गिरफ्तार कर वारंट की तमील कराई जाए. अब शोरूम प्रबंधक के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है.