Rajasthan News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कमलेश नागर को जयपुर मेट्रो द्वितीय की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट-1 ने उम्रकैद व 1.15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जज विकास कुमार खंडेलवाल ने कहा कि अभियुक्त के प्रति नरमी नहीं बरत सकते।

विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 24 जून, 2021 को करधनी थाने में रिपोर्ट दी थी कि कलर पेंट का काम करने वाले अभियुक्त ने 3 जून की देर रात उसकी नाबालिग बेटी को फोन पर धमकी देकर खेत में बुलाया। वहां पर अभियुक्त ने उसे नशीली चॉकलेट खिलाकर दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया।
घटना के बाद अभियुक्त ने उसे धमकाया और वह घर पर आकर सो गई।
इस दौरान ही 10 जून की सुबह अभियुक्त ने उसे बाहर बुलाया और मोटर साइकिल पर जबरन बैठाकर उनियारा ले गया। पीड़िता ने वहां पर एक दुकानदार से फोन लेकर परिजनों को घटना बताई। वहीं अभियुक्त के जीजा से संपर्क कर उसे भी बताया। अभियुक्त के जीजा ने दोनों को तलाश कर एक जगह उन्हें रोक लिया और उन्हें इसकी जानकारी दी। परिजन उनियारा से पीड़िता को अपने साथ में ले आए थे।
पढ़ें ये खबरें
- राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका
- ‘मैं उसे मार आया हूं…’, सिरफिरे पति ने पत्नी के प्रेमी का किया मर्डर, कहा- जो महिला इस तरह घर से भागेगी उसका यही अंजाम होगा
- हाईवे पर शुरू करना है पेट्रोल पंप या ढाबा? तो दफ्तरों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, ‘Rajmarg Pravesh’ पोर्टल से घर बैठे मिलेगी मंजूरी
- एग्जाम में फिर फेल होने का डर! ग्वालियर में 12वीं के छात्र ने तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान, मौके पर तोड़ा दम
- Police Transfer: होली से पहले थानेदारों के तबादले, 9 निरीक्षक समेत 11 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला…

