Unnao rape case. उन्नाव रेप केस मामले में नया मोड़ आ गया है. कुलदीप सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की जमानत के खिलाफ सीबीआई (CBI) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप की सजा निलंबित कर दी है. जमानत देने के इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है. इस फैसले का विरोध किया जा रहा है. वहीं सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दो दी है. सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की गई है.
बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ. प्रदर्शनकारियों ने अदालत के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे न्याय के खिलाफ बताया और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की. प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि एक गंभीर अपराध में दोषी ठहराए जा चुके व्यक्ति को जमानत देना गलत संदेश देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे फैसलों से पीड़ितों का न्याय व्यवस्था से भरोसा कमजोर होता है.
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पीड़िता की मां ने कहा, “सेंगर की जमानत रद्द होनी चाहिए. हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे. हाईकोर्ट से हमारा विश्वास उठ गया है. अगर सुप्रीम कोर्ट में भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम दूसरे देश चले जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि उनके पति की हत्या के आरोपी को तत्काल फांसी दी जानी चाहिए. महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा कि ‘आज हम शांतिपूर्वक हाईकोर्ट आए हैं ताकि हमारी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी को वापस लिया जाए और हमारी याचिका पर सुनवाई हो. अगर हमें न्याय नहीं मिला तो प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है.’ उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में दोषी को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलनी चाहिए.
पहले भी हो चुका है विरोध
2017 में इस घटना को अंजाम दिया गया था. इस मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता पक्ष, महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है. हालांकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोगों के चेहरे पर न्याय न मिलने की गहरी चिंता साफ दिखाई दी. गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं और इस केस को लेकर देशभर में पहले भी व्यापक विरोध और आक्रोश देखा जा चुका है. हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद एक बार फिर मामला सुर्खियों में आ गया है.
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