Lalluram Entertainment Desk: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपनी तस्वीरों के कथित गलत इस्तेमाल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने उन्हें पर्सनैलिटी राइट्स सूट में अंतरिम राहत दी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मॉर्फ्ड तस्वीरों के इस्तेमाल की निंदा की.

जस्टिस अद्वैत एम सेठना की अध्यक्षता वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने विभिन्न सोशल मीडिया पेजों, AI से संबंधित प्रतिवादियों और अन्य संबंधित संस्थाओं को बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मॉर्फ्ड तस्वीरों और वीडियो की ओर ले जाने वाले लिंक और URL के साथ-साथ पोस्ट को तुरंत हटाने या डिसेबल करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि ऐसे कंटेंट का प्रसार “पहली नज़र में बेहद परेशान करने वाला और कम से कम घिनौना है”. जस्टिस अद्वैत एम सेठना ने स्पष्ट किया कि पर्सनैलिटी राइट्स से संबंधित मुद्दे, जिनके तहत शेट्टी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानूनों के तहत प्लेटफॉर्म पर मुकदमा किया है, पर एक रेगुलर बेंच सुनवाई करेगी.

वेकेशन बेंच ने अंतरिम आदेश देते हुए यह भी कहा, “किसी भी व्यक्ति, खासकर किसी महिला को इस तरह से चित्रित नहीं किया जा सकता है जो उसकी निजता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करे और वह भी उसकी जानकारी और/या सहमति के बिना”.

यह देखते हुए कि शिल्पा शेट्टी एक पब्लिक फिगर हैं, जिनके सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि गलत इस्तेमाल की गई तस्वीरों का सर्कुलेशन एक्ट्रेस की गरिमा का अपमान है, इसलिए ऐसे सभी कंटेंट को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए.

शिल्पा शेट्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील सना रईस खान ने कहा कि उनके क्लाइंट की तस्वीरों का इस्तेमाल बिना सहमति के बिजनेस को बढ़ावा देने और साड़ियां बेचने के लिए किया जा रहा है.

डीपफेक और मॉर्फ्ड कंटेंट बॉलीवुड में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें कई एक्टर्स और सेलिब्रिटीज AI के बढ़ते गलत इस्तेमाल का शिकार हो रहे हैं. अपनी शिकायत के अलावा, शिल्पा शेट्टी ने कुछ संबंधित पार्टियों के खिलाफ ₹5 लाख के हर्जाने की भी मांग की है, जिसमें सभी मॉर्फ्ड कंटेंट को अनिवार्य रूप से हटाने की बात कही गई है, जिसे जज ने आदेश दिया है कि अब प्रसारित नहीं किया जा सकता है.

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