दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए की ठगी करने का केस दर्ज किया है. देश भर में सुकेश के खिलाफ कई जांचें चल रही हैं. जेल में बंद आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के सामने एक अपील दी है, जिसमें उसने 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपये देने की पेशकश की है। यह अपील उसके वकील के जरिए दायर की गई है और इसमें उसने यह भी साफ किया है कि यह रकम देने की पेशकश वह अपने कानूनी अधिकारों को नुकसान पहुंचाए बिना कर रहा है और इसे अपने अपराध को स्वीकार करना नहीं माना जाए, यानी, सुकेश चंद्रशेखर का कहना है कि पैसे देने की पेशकश का मतलब यह नहीं है कि वह खुद को दोषी मान रहा है, बल्कि वह यह कदम अलग कारणों से उठा रहा है.
कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी, 2026 की तारीख तय की है. याचिका में आवेदक को लोधी कॉलोनी के स्पेशल सेल द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़े मामले में समझौता करने की इजाजत मांगी गई है. आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने कोर्ट से शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने और यह रिकॉर्ड करने की अपील की है कि समझौते का प्रस्ताव सही है और उसकी सहमति पर निर्भर है.
दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए की ठगी करने का केस दर्ज किया है. देश भर में सुकेश के खिलाफ कई जांचें चल रही हैं. पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर और उसके साथी ए पॉलोज को अरेस्ट किया है. वे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी जांच की जा रही है.
बताते चले कि 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस भी ED की जांच के दायरे में हैं। सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनकी वायरल रोमांटिक तस्वीरों के बाद जांच में सामने आया कि दोनों कभी रिश्ते में थे।
चंद्रशेखर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत भी कार्रवाई चल रही है और इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। इसके अलावा केस में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) भी लगाया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने गलत कमाई का पैसा छिपाने के लिए हवाला और शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया। कोर्ट को अभी सेटलमेंट एप्लीकेशन पर आदेश देना बाकी है.
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