Unnao Rape Case. उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कुलदीप की सजा सस्पेंड करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए उसकी जमानत पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सीबीआई (CBI) की अर्जी पर सुनवाई की. ऐजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट के कुलदीप को जमानत देने वाले फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निरस्त करते हुए उसे जमानत दे दी गई थी. हालांकि अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है.
इसे भी पढ़ें : उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन, पीड़िता की मां बोलीं- दोषी को फांसी हो
बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ था. प्रदर्शनकारियों ने अदालत के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे न्याय के खिलाफ बताते हुए पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की थी. प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि एक गंभीर अपराध में दोषी ठहराए जा चुके व्यक्ति को जमानत देना गलत संदेश देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे फैसलों से पीड़ितों का न्याय व्यवस्था से भरोसा कमजोर होता है.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें


