शरद पाठक, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में साढ़े तीन साल के एक मासूम बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उस मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने बिना किसी डॉक्टर की सलाह (प्रिस्क्रिप्शन) के प्रतिबंधित और नशीला कफ सिरप बच्चे के परिजनों को दिया था। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना परासिया क्षेत्र की है, जहां एक परिवार ने अपने छोटे बच्चे को खांसी होने पर स्थानीय रसेला मेडिकल स्टोर से सिरप खरीदा था। आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक ने लापरवाही बरतते हुए बिना डॉक्टरी परामर्श के नशीला और ज्यादा घातक कफ सिरप दे दिया। सिरप पीने के कुछ ही समय बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया।
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बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने सक्रियता दिखाई। जांच में यह बात सामने आई कि मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री हो रही थी। संचालक के पास उस सिरप को बेचने के वैध दस्तावेज या प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड नहीं थे। पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट के आधार पर दवा के “टॉक्सिक” (जहरीला) होने के संकेत मिले। पुलिस ने आरोपी संचालक के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और ड्रग्स का मामला दर्ज किया।
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