हेमंत शर्मा, इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर का दावा करने वाले इंदौर में भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी और मौतों के आरोपों ने अब कानूनी रूप से बड़ा मोड़ ले लिया है। इस गंभीर मामले को लेकर हाई कोर्ट में दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिससे प्रशासन और नगर निगम की भूमिका पर सीधे सवाल खड़े हो गए हैं। पहली जनहित याचिका हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश ईनाणी ने दायर की है। इस याचिका को डबल बेंच ने गंभीरता से लेते हुए आज दोपहर ढाई बजे सुनवाई के लिए नियत किया। 

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वहीं दूसरी जनहित याचिका अधिवक्ता मनीष यादव और करण बैरागी के माध्यम से पूर्व पार्षद महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में भी मामले को तुरंत मेंशन कर एक साथ सुनवाई की मांग की जाएगी। दोनों याचिकाओं में साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि दूषित पानी की आपूर्ति के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नतीजा यह हुआ कि दर्जनों लोग बीमार पड़े और कई मौतों के दावे सामने आए। याचिकाओं में दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार एजेंसियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ितों को निःशुल्क एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि जनता की जान से सीधा खिलवाड़ है। यदि समय रहते पानी की गुणवत्ता की जांच और सप्लाई लाइन की निगरानी की जाती, तो हालात इतने भयावह नहीं होते। सवाल यह भी उठ रहा है कि शिकायतों के बाद भी निगम और स्वास्थ्य विभाग ने आंखें क्यों मूंदे रखीं।अब निगाहें हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। कोर्ट के रुख से यह तय होगा कि भागीरथपुरा पानी कांड में जिम्मेदारों पर सिर्फ कार्रवाई होगी या प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही भी तय की जाएगी। शहर में फैले इस गंभीर संकट के बाद जनता यह जानना चाहती है कि आखिर स्वच्छता के तमगे के पीछे छुपी लापरवाही पर कब और कैसे चोट होगी।

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