Rajasthan RERA APR Deadline Extended: जयपुर. राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यूडीआईएन पोर्टल से जुड़ी तकनीकी समस्याओं और हितधारकों की ओर से की गई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (एपीआर) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. यह निर्णय वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू होगा. रेरा रजिस्ट्रार राजीव जैन की ओर से इस संबंध में जारी किए गए आदेश के अनुसार अब एपीआर की ऑनलाइन प्रस्तुति की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 कर दी गई है.

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आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित नई तिथि तक एपीआर जमा करने पर किसी प्रकार का विलंब प्रसंस्करण शुल्क अथवा दंड देय नहीं होगा. यह राहत विशेष रूप से उन प्रमोटर्स के लिए दी गई है, जो पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों के कारण समय पर एपीआर दाखिल नहीं कर पा रहे थे.

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अथॉरिटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 28 फरवरी 2026 के बाद एपीआर जमा करने की समय-सीमा में किसी भी प्रकार का और विस्तार नहीं दिया जाएगा. ऐसे में संबंधित सभी हितधारकों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

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