इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत वैधानिक उचित सावधानी दायित्वों का पालन न करने के लिए X Corp (पूर्व में ट्विटर) को कड़ा नोटिस जारी किया है. सरकार ने X Corp को 72 घंटों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) भेजने का आदेश दिया है, जिसमें अपनाए गए उपायों, मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग के अनुपालन का विवरण हो.
IT मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x को लिखा पत्र. Grok AI के दुरुपयोग को लेकर कार्यवाही करने को कहा. जिन यूजर्स के द्वारा GROk AI ka उपयोग करके सेक्सुअल या महिलाओं के अभद्र फोटो और कंटेंट डाला गया है उन पर कार्यवाही करने को कहा. 72 घंटे के अंदर ऐसे सभी कंटेंट को हटाना होगा और क्या कार्यवाही की गई उसकी जानकारी मंत्रालय को देनी होगी. अगर x के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो उस पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी.
प्रियंका चतुर्वेदी ने IT मंत्रालय को लिखा था पत्र
मंत्रालय ने उन रिपोर्टों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि X की AI सेवा “Grok” का दुरुपयोग महिलाओं को लक्षित करके अश्लील, अभद्र और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री बनाने और साझा करने के लिए किया जा रहा है. पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उपयोगकर्ताओं ने Grok की AI क्षमताओं का दुरुपयोग करके अपमानजनक तरीके से कृत्रिम चित्र और वीडियो बनाए हैं, जिससे निजता और गरिमा का उल्लंघन हुआ है. MeitY ने चेतावनी दी है कि ऐसे कृत्य यौन उत्पीड़न को सामान्य बनाते हैं और कानूनी सुरक्षा उपायों को कमजोर करते हैं.
सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
दरअसल एक्स यूजर्स फोटो पोस्ट करके बॉट को निर्देश देते थे कि किसी महिला की पोशाक हटाकर उसे अधिक उत्तेजक रूप में दिखाओ. कई बार Grok ने बिना अनुमति के महिलाओं के फोटो में बदलाव जैसा आउटपुट दिया, जिससे अश्लील रूपांतरण वाली तस्वीरें सामने आईं, जो कि प्लेटफॉर्म की अपनी नीतियों और भारत के कानूनों के खिलाफ हैं. इसलिए सरकार ने महिलाओं के खिलाफ चल रहे ट्रेंड में अब कदम उठाया है. अगर प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित नहीं करता तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
सरकार ने साल 2025 के आखिरी हफ्तों में भेजा था नोटिस
साल 2025 के आखिरी हफ्तों में ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने एक नई एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अश्लील, वयस्क या अवैध कंटेंट हटाने के अपने दायित्वों को ‘और सख्ती से पालन’ करने का निर्देश दिया गया था. ऐसा नहीं करने पर प्लेटफॉर्म्स को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
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