चंडीगढ़। सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को राहत देते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी है। सीबीआई तय 60 दिन की समय अवधि में आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही, जिसके चलते अदालत ने जमानत दे दी.
भुल्लर की ओर से वरिष्ठ वकील एस.पी. एस. भुल्लर, युवराज धालीवाल और समरिता ने अदालत में कहा कि सीबीआई 60 दिन की वैधानिक अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी है, इसलिए याचिकाकर्त्ता आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का लाभमिलना चाहिए।
वहीं, सरकारी पक्ष ने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में 90 दिन का समय मिलना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पहले आदेश सुरक्षित रखा और बाद में जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

जमानत के बाद भी नहीं होगी रिहाई
आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत के बावजूद डी.आई.जी. हरचरण सिंह भुल्लर फिलहाल जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। दरअसल उन पर जबरन वसूली के भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य मामले में जमानत याचिका को सी.बी.आई. की विशेष अदालत खारिज कर चुकी है। उस मामले में भुल्लर ने अभी तक हाईकोर्ट का रुख नहीं किया है। इसलिए आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत के बावजूद निलंबित डीआईजी भुल्लर को अभी जेल में ही रहना होगा।
- सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जंबूरी परिषद विवाद पर दिया बड़ा बयान, कहा- मुझे हटाए बिना अध्यक्ष की घोषणा वैधानिक नहीं
- मंदिर के बाबा ने युवती के साथ किया दुष्कर्म: सोते समय मुंह में कपड़ा ठूंसकर वारदात को दिया अंजाम; ग्रामीणों ने पकड़कर पीटा तो कबूला जुर्म
- विकासकार्यों के लिए सीएम धामी ने स्वीकृत की धनराशि, आन्तरिक सड़कों के निर्माण सहित इन कामों के लिए शासनादेश जारी
- मायावती पर अभद्र टिप्पणी के मामले में उदित राज और राहुल गांधी फंसे, बदायूं कोर्ट ने जारी किया नोटिस
- जिला सहकारी बैंक प्रबंधक 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों दबोचा

