कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में सरकारी लॉ ऑफिसर की नियुक्ति मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में कोर्ट ने एमपी शासन और महाधिवक्ता को नोटिस जारी जवाब मांगा है।

दरअसल एजी ऑफिस में हुई नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिका में नियमों का उल्लंघन कर नियुक्ति करने का आरोप लगा है। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर सभी बैंचों में गलत तरीके से नियुक्ति का आरोप है। सरकार पर अपने ही बनाए नियम का पालन नहीं करने की बात कही गई है।

नियुक्ति आदेश 25 दिसंबर 2025 को जारी किए गए

155 नियुक्त सरकारी वकील की सूची में 30 लोगों के अपात्र होने की बात कही है। पदों की संख्या निर्धारित किए बिना भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया गया था। राजस्थान के रजिस्ट्रेशन नंबर पर जबलपुर हाईकोर्ट में सरकारी वकील नियुक्त कर दिया गया।दिल्ली में साल 2020 के रजिस्ट्रेशन के आधार पर मध्यप्रदेश में डिप्टी एजी बना दिया गया। याचिका में राजनीतिक नियुक्तियां करने का आरोप है। दूसरे स्टेट के रजिस्ट्रेशन उठाकर पर भी नियुक्ति की गई है। नियुक्ति आदेश 25 दिसंबर 2025 को जारी किए गए थे।

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