Income Tax Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले कहा था कि ज्यादातर रिफंड दिसंबर 2025 के आखिर तक प्रोसेस कर दिए जाएंगे. इसी के मुताबिक, बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स के अकाउंट (Income Tax Refund Delay) में रिफंड पहले ही क्रेडिट कर दिए गए हैं. हालांकि, कुछ रिफंड अभी भी पेंडिंग हैं, जिन्हें डिपार्टमेंट जल्द ही प्रोसेस करने की तैयारी कर रहा है.

रिफंड में देरी क्यों होती है? – Income Tax Refund

Income Tax Refund Delay: एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर ITR में कोई गडबड़ी या गलती पाई जाती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर को जवाब और सफाई मांगने (Income Tax Refund Delay) के लिए नोटिस भेजता है. जैसे ही टैक्सपेयर नोटिस का सही जवाब देता है, रिफंड जारी कर दिया जाता है.

Income Tax Refund Delay: जिन मामलों में कोई गडबड़ी नहीं होती, उनमें रिफंड में देरी आमतौर पर प्रोसेसिंग टाइमलाइन (Income Tax Refund Delay) की वजह से होती है. ऐसे रिफंड अगले बैच में अपने आप क्लियर हो जाते हैं.

इनकम टैक्स रिफंड में देरी के 6 मुख्य कारण – Income Tax Refund

ITR में गडबड़ी: अगर ITR में दिखाई गई इनकम और फॉर्म 26AS या AIS के डेटा में कोई अंतर होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड तब तक रोक सकता है जब तक टैक्सपेयर गलती को ठीक नहीं कर देता.

बैंक अकाउंट वेरिफाई न होना: अगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत हैं या अकाउंट ई-फाइलिंग पोर्टल पर (Income Tax Refund Delay) वेरिफाई नहीं है, तो रिफंड क्रेडिट नहीं हो सकता और प्रोसेस अटक जाता है.

गलत डिडक्शन: ऐसे डिडक्शन या छूट क्लेम करना जिनके लिए टैक्सपेयर एलिजिबल नहीं है, रिफंड में (Income Tax Refund Delay) देरी कर सकता है और डिपार्टमेंट आगे की जांच कर सकता है.

ई-वेरिफिकेशन की कमी: अगर रिटर्न फाइल करने के बाद समय पर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है, तो ITR को अधूरा माना जाता है, जिसकी वजह से रिफंड जारी नहीं होता.

बड़े लेन-देन: अगर बड़े लेन-देन को रिस्क असेसमेंट (Income Tax Refund Delay) के तहत फ्लैग किया जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड जारी करने से पहले अतिरिक्त जांच कर सकता है.

बैकएंड प्रोसेसिंग में देरी: कई मामलों में बिना किसी गडबड़ी के भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम या प्रोसेसिंग में देरी के कारण रिफंड अगले बैच में शिफ्ट हो सकता है.

टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए? – Income Tax Refund

अगर आपको अभी तक अपना इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है, तो सबसे पहले अपनी ITR डिटेल्स, फॉर्म 26AS/AIS, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन और ई-वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करें. साथ ही, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस मिला है, तो रिफंड मिलने में और देरी से बचने के लिए तुरंत जवाब देना बहुत जरूरी है.

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H