पहलवान सुशील कुमार(Sushil Kumar) ने सागर धनखड़ हत्याकांड(Sagar Dhankhar murder case) मामले में नियमित जमानत के लिए एक नई याचिका दाखिल की है। याचिका में बदले हुए हालातों का हवाला देते हुए कहा गया है कि रोहिणी कोर्ट में सभी अहम गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में अब सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित किए जाने की कोई आशंका नहीं है। सुशील कुमार की ओर से रोहिणी की अदालत में नियमित जमानत की मांग की गई है।
क्या दलील?
याचिकाकर्ता सुशील कुमार की ओर से अदालत को बताया गया है कि रोहिणी कोर्ट में मामले के सभी महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियां अब पहले से काफी बदल चुकी हैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष के सभी अहम गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में आरोपी द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं रह गई है। इन आधारों पर याचिकाकर्ता ने अदालत से नियमित जमानत दिए जाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी रोक
गौरतलब है कि पहलवान सुशील कुमार वर्ष 2021 में मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज सागर धनखड़ हत्याकांड के मामले में आरोपी हैं। उन्हें मार्च 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट से नियमित जमानत मिली थी। हालांकि, 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी नियमित जमानत रद्द कर दी थी कि मामले के अहम गवाहों से उस समय तक पूछताछ पूरी नहीं हुई थी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि गवाहों के बयान दर्ज हुए बिना आरोपी को नियमित जमानत नहीं दी जा सकती।
तब दी थी उम्मीद की किरण
हालांकि, नियमित जमानत रद्द करते समय सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार के लिए एक संभावना भी खुली रखी थी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि परिस्थितियों में बदलाव होने या नए आधार सामने आने पर आरोपी संबंधित अदालत में नई जमानत याचिका दाखिल कर सकता है। अब सुशील कुमार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत रद्द की थी, वह स्थिति अब मौजूद नहीं है, क्योंकि सभी अहम गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट की शर्त पूरी होने की कही बात
सुशील कुमार की ओर से अदालत को बताया गया है कि मामले में सभी अहम गवाहों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि इस केस में कुल 222 गवाह हैं, जिनमें से 42 महत्वपूर्ण गवाह घायल पक्ष समेत पहले ही अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि मामला अब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है, ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं रह गई है।
हिरासत में रखने का कोई फायदा नहीं
सुशील कुमार की ओर से यह जमानत याचिका अधिवक्ता आर.एस. मलिक के माध्यम से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि आरोपी को आगे न्यायिक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है और लंबे समय से जेल में रहने के कारण उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। अब इस याचिका पर रोहिणी कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है।
क्या हैं आरोप?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 और 5 मई 2021 की दरमियानी रात करीब 11:30 बजे सागर धनखड़ को कथित तौर पर शालीमार बाग और मॉडल टाउन इलाके से अगवा किया गया और दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में ले जाया गया। आरोप है कि वहां सुशील कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर सागर धनखड़ पर कथित तौर पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल सागर धनखड़ की उसी दिन इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
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