गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने गोवर्धन पूजा के दौरान 14 वर्षीय नाबालिग की गोली मारकर हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस जघन्य अपराध के सातों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 95-95 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना गोवर्धन पूजा के दौरान हुई थी, जब नाबालिग को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया।

मामले की जानकारी देते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अभिराज, कुंवर गौरव, रणजीत सिंह, सोनू, निशांत राणा, धर्मेश उर्फ धर्मेंद्र और शिवनीत उर्फ शिवराज को दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि यह घटना 14 नवंबर 2023 की शाम को थाना जेवर क्षेत्र के महाबलीपुर गांव में हुई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, राकेश पुत्र कमल अपने बेटे मोहित (14) और अन्य लोगों के साथ गोवर्धन पूजा कर घर लौट रहे थे, तभी आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोली लगने से मोहित की मौके पर ही मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।

गोली लगने से मोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नरेंद्र और हरेंद्र के हाथ में गोली लगी थी। इसके अलावा आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से भी हमला किया था। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने मामले की पूरी जांच के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया, जिसके बाद सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अभिराज, कुंवर गौरव, रणजीत सिंह, सोनू, निशांत राणा, धर्मेश उर्फ धर्मेंद्र और शिवनीत उर्फ शिवराज को दोषी ठहराया।

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