महाराष्ट्र में गुरुवार को मुंबई समेत 29 नगर निगमों चुनाव के लिए मतदान होगा. चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान EVM के साथ प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट (PADU) इस्तेमाल करने का फैसला किया है. चुनाव आयोग के इस फैसले से विवाद पैदा हो गया है. विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के फैसले को लेकर सवाल उठा रही है. राज ठाकरे समेत विपक्षी दल चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि PADU एक सहायक डिस्प्ले यूनिट है जो EVM के कंट्रोल यूनिट को बैकअप देगी, VVPAT की तरह रसीद नहीं देगी. मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने बताया कि अगर कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले अचानक बंद हो जाता है, तो PADU मशीन काम आएगी.

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में EVM के साथ नई PADU मशीन के इस्तेमाल पर विवाद छिड़ गया है. चुनाव आयोग के अनुसार यह नई PADU मशीन EVM से जोड़ी जाएगी. PADU का पूरा नाम है डिप्लॉय प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट है. PADU मशीन एक अतिरिक्त छोटा उपकरण है, जिसे EVM से जोड़ा जाएगा. इस सिस्टम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को जोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं.

राज ठाकरे ने नगर निगम चुनाव में PADU के इस्तेमाल की आलोचना की. ठाकरे ने आरोप लगाया कि इस नई मशीन के बारे में किसी भी पार्टी को सूचित नहीं किया गया था. उन्होंने इस पर संदेह व्यक्त किया, लेकिन नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस PADU मशीन के बारे में जानकारी दी.राज ठाकरे ने सवाल किया कि इस चुनाव के लिए यह नियम क्यों है? यह मुद्दा विधानसभा या लोकसभा में क्यों नहीं उठा? पुराने नियम को वापस लाने की क्या जरूरत महसूस हुई? ईवीएम भी पुरानी हैं. ईवीएम पुरानी होने के कारण नई मशीनें लगाई जा रही हैं. ये नई मशीनें क्या हैं.

मतदान प्रक्रिया के दौरान बड़ी स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ‘PADU’ मशीन का उपयोग किया जाएगा. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ‘PADU’ मशीन से वीवीपीएटी की तरह कागज की रसीद नहीं निकलेगी. गगरानी ने बताया कि ‘PADU’ एक नियंत्रण इकाई भी है. यह मशीन मुख्य रूप से एक सहायक डिस्प्ले डिवाइस है, जिसका उपयोग मतदान प्रक्रिया को आसान और अधिक दृश्यमान बनाने के लिए किया जा सकता है.

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के मद्देनजर, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने चुनाव आयोग के एक नए फैसले की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद भी उम्मीदवारों को मतदान के दिन तक घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति देने वाले नियम को लेकर सरकार और आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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