दिल्ली के तुर्कमान गेट पर एक मस्जिद के बाहर अवैध निर्माण को लेकर विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ऐसा ही एक और मामला सामने आ गया. साउथ दिल्ली के कालकाजी इलाके में जामा मस्जिद और मदरसा मिल्लत-उल-इस्लाम के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. तुर्कमान गेट पर मस्जिद के बाहर अवैध निर्माण का मुद्दा पहले ही काफी चर्चा में रहा था और अब कालकाजी जामा मस्जिद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया. मामले पर अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल न करने को कहा है.
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए कहा कि आप हर दूसरे दिन ऐसी याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं. कोर्ट के प्लेटफॉर्म का ऐसा गलत इस्तेमाल न करें. हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आपको समाज में अतिक्रमण के रूप में सिर्फ एक ही दिक्कत नजर आती है.
प्रीत सिंह सिरोही नाम के एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कालकाजी में जामा मस्जिद का लगभग एक हजार वर्ग मीटर हिस्सा सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके बनाया गया है. याचिका में दावा किया गया है कि यह निर्माण न केवल अवैध है, बल्कि सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण भी है.
इन आरोपों को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. जिस पर बुधवार (14 जनवरी) को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही फटकार लगाई है. इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 21 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा. फिलहाल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको समाज में कोई दूसरी समस्या नजर नहीं आती. पीने का पानी जैसी तमाम दिक्कतें है, जिन्हें लेकर आप कोर्ट नहीं आते. कोर्ट ने आगे कहा कि हमें कोर्ट के प्लेटफॉर्म के ऐसे गलत इस्तेमाल को रोकना होगा.
याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट PWD, DDA, MCD को निर्देश दे कि वो मस्जिद के पास के क्षेत्र का तुरंत सर्वे और सीमांकन करें. साथ ही सरकारी भूमि पर हुए सभी अवैध कब्जे और निर्माण को हटवाए.
इस पूरे मामले पर मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शौकत अली मेहदी ने सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा माहौल बनाने और विवाद खड़ा करने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं. शौकत अली मेहदी ने साफ तौर पर कहा कि मस्जिद और मदरसा पूरी तरह से कानूनी हैं और उनके खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं.
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