तिरुवनंतपुरम। सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी के स्कैंडल के बीच केरल हाई कोर्ट ने विजिलेंस अधिकारियों से त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के कर्मचारियों द्वारा फंड के कथित गबन की भी जांच करने को कहा है. यह मामला “अडिया सिष्टम घी” की बिक्री से जुड़ा है, जो भक्तों को प्रसाद के तौर पर बेचा जाता है.
जस्टिस राजा विजयराघवन और के वी जयकुमार की बेंच ने राज्य के विजिलेंस डायरेक्टर को एक टीम बनाने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, ताकि “अडिया सिष्टम घी” की बिक्री के संबंध में TDB कर्मचारियों द्वारा फंड के गबन की पूरी सीमा का पता लगाया जा सके.
इस प्रसाद की बिक्री से होने वाली आय TDB के रेवेन्यू का हिस्सा है. यह घी 100 रुपये प्रति 100-ml पैकेट के हिसाब से बेचा जाता है. सबरीमाला में लाखों ऐसे पैकेट तैयार करके काउंटर पर बेचे जाते हैं.
मंदिर के विजिलेंस अधिकारी द्वारा पता लगाया गया कथित गबन पिछले साल 17 नवंबर से शुरू होकर दो महीने से भी कम समय का है. यह पाया गया कि TDB कर्मचारी कथित तौर पर घी की बिक्री से होने वाली आय जमा नहीं कर रहे थे.
कोर्ट ने कहा, “अगर सिर्फ दो महीने से कम समय में, सिर्फ ‘अडिया सिष्टम घी’ की बिक्री से ही लगभग 35 लाख रुपये का गबन हुआ है, तो यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि लंबे समय में और रेवेन्यू के अन्य स्रोतों में कितना बड़ा गबन हुआ होगा. सीमित समय में कम पैसे जमा करने की यह मात्रा चिंताजनक है और इसे अकाउंटिंग की गलती कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.”
कोर्ट ने कहा कि यह अकल्पनीय है कि इतने बड़े पैमाने पर गबन प्रशासनिक पदानुक्रम में उच्च पदों पर बैठे लोगों की जानकारी, सहमति या जानबूझकर अनदेखी के बिना किया गया हो. कोर्ट ने कहा कि सबसे ऊंचे लेवल के अधिकारियों पर यह भरोसे की ज़िम्मेदारी होती है कि वे यह पक्का करें कि सही सुरक्षा उपाय, जांच और कंट्रोल सिस्टम लगाए जाएं ताकि मंदिर के रेवेन्यू का सही हिसाब रखा जा सके, उसे सुरक्षित रखा जा सके और उसका गबन न हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि बेसिक सुरक्षा उपायों को भी लागू न करना ड्यूटी में गंभीर लापरवाही मानी जाएगी.
कोर्ट ने कहा कि जांच की डिटेल्स प्रेस को नहीं बताई जानी चाहिए और टीम सिर्फ़ कोर्ट के प्रति जवाबदेह होगी.
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