शिवम मिश्रा, रायपुर। राजधानी रायपुर में गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत की एनडीपीएस कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर रवि साहू उर्फ रवि बाबा और उसके 5 साथियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।


सजा पाए आरोपियों के नाम
इस मामले में सजा पाने वालों में कोतवाली निवासी रवि साहू, अनील उर्फ अली जुल्फेकार, संजय उर्फ लेंडी जुल्फेकार और ओडिशा के बलांगीर जिले के निवासी गणेश बागर्ती, विक्रम शाह और प्रियवंत कुम्हार शामिल हैं।
मादक पदार्थ के साथ रंगे हाथों पुलिस ने किया था गिरफ्तार
विशेष लोक अभियोजक भुवन लाल साहू ने बताया कि पुलिस ने 4 फरवरी 2025 को गांजा तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था, जिसे वे बैग में रखकर पुड़िया बनाकर ग्राहकों को बेच रहे थे।
पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश केस डायरी के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर कालीबाड़ी चौक में दबिश दी गई थी, जहां रवि साहू के गुर्गे गांजा बेचते पाए गए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे रवि साहू के निर्देश पर गांजा की बिक्री कर रहे थे।
एनडीपीएस कोर्ट ने सभी साक्ष्यों, गवाहों और अभियोजन पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराया और कड़ी सजा सुनाई है।
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