भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि अमेरिकी निवेश फर्म टाइगर ग्लोबल (Tiger Global) को 2018 में वॉलमार्ट को फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी बेचने से हुए लाभ (लगभग $1.6 बिलियन या ₹14,400 करोड़) पर भारत में टैक्स देना होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कोर्ट ने माना कि यह सौदा भारत-मॉरीशस टैक्स संधि का गलत इस्तेमाल कर टैक्स बचाने की कोशिश थी, जिससे भविष्य के सीमा-पार निवेश सौदों पर असर पड़ेगा और भारतीय कर अधिकारियों की स्थिति मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल को एक बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया है कि उसे ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart में हिस्सेदारी बेचने पर भारत में टैक्स देना ही होगा.

आज (15 जनवरी 2026) भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है. अमेरिकी निवेश कंपनी टाइगर ग्लोबल को 2018 में फ्लिपकार्ट में अपनी हिस्सेदारी (1.6 अरब डॉलर यानी करीब 14,000 करोड़ रुपये) वॉलमार्टको बेचने पर भारत में टैक्स देना होगा. कंपनी ने मॉरीशस-भारत टैक्स ट्रीटी (DTAA) के तहत छूट मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नकार दिया.

दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट (Flipkart) में बड़ी हिस्सेदारी बेचने पर टाइगर ग्लोबल पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. अदालत ने Tiger Global को झटका देते हुए साफ कहा है कि उसे टैक्स देना होगा. बता दें कि टाइगर ग्लोबल ने ई-कॉमर्स कंपनी में अपनी 1.6 अरब डॉलर (करीब 14440 करोड़ रुपये से ज्यादा) की  हिस्सेदारी वॉलमार्ट को बेची है. 

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भारत के राजस्व विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है. यह उन सीमा पार लेन-देनों पर कर लगाने के मामले में सरकार की स्थिति को मजबूत करता है, जहां मूल वित्तीय गतिविधियां भारत में होती हैं. रेवेन्यू अधिकारियों का भी लंबे समय से यह तर्क रहा है कि किसी भी संधि के लाभों का दुरुपयोग वैध कर दायित्वों से बचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, खासकर भारतीय कंपनियों से जुड़े बड़े सौदों के मामले में.


सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि कंपनी भारत-मॉरिशस संधि (India-Mauritius Treaty) के तहत टैक्स लाभ पाने की हकदार नहीं है. टाइगर ग्लोबल और वॉलमार्ट के बीच इस सौदे को लेकर हुए लेन-देन से होने वाले कैपिटल गेन्स पर भारत में टैक्स लागू होगा, क्योंकि देश के बाहर से होने वाली इनकम पर टैक्स लगाना उस देश का एक स्वाभाविक सॉवरेन अधिकार होता है. 

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