कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने सिंगरामऊ निवासी किशोरी का अपहरण और दुराचार करने के दोषी लवकुश खरवार निवासी बदलापुर को कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा व 38,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाया. जुर्माना न अदा करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. कोर्ट ने जुर्माना की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है.
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बता दें कि घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने घटना के 10 दिन बाद सिंगरामऊ थाने में दर्ज कराया था. वादी के अनुसार 21 अगस्त 2018 को 14 वर्षीय पीड़िता घर पर अकेली थी. घर के लोग रिश्तेदारी में गए थे. घर वालों के आने पर पता चला कि आरोपी लवकुश खरवार पीड़िता को बहला फुसलाकर भाग ले गया. फोन पर धमकी दिया कि मुकदमा मत लिखाना.
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वहीं 15 दिन बाद लड़की वापस आई तो बताया कि लवकुश उसे बहला फुसलाकर मुंबई भाग ले गया था. वहां एक मंदिर में जबरन उसके साथ शादी किया और घर ले जाकर दुराचार किया. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया और विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया. सरकारी वकील राजेश उपाध्याय और कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने लवकुश को दोषी पाते हुए सजा सुनाया.
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