Rajasthan India-Pak Border New Order: राजस्थान में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में बढ़ती तस्करी और घुसपैठ की आशंकाओं को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध लागू किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।

रात में सीमा क्षेत्र नो-गो जोन

आदेश के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे तीन किलोमीटर के दायरे में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आम लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना उपखंडों की सीमा से लगे क्षेत्रों में लागू होगी। सिंचाई कार्य के लिए जाने वाले किसानों को बीएसएफ या सेना के अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

पाकिस्तानी सिम और नेटवर्क पर प्रतिबंध

सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम कार्ड के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। प्रशासन के अनुसार, सीमा के पास पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय क्षेत्र में तीन से चार किलोमीटर तक पहुंच जाता है, जिससे सुरक्षा जोखिम बना रहता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तानी नेटवर्क के माध्यम से संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी।

तेज रोशनी और शोर पर भी पाबंदी

सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित क्षेत्र में रात के समय तेज रोशनी, पटाखे, बैंड-बाजा और डीजे जैसे ध्वनि व प्रकाश उपकरणों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। यह आदेश 15 जनवरी से अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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