कुंदन कुमार/पटना। बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा और सख्त निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर ई-रिक्शा के परिचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जुगाड़ गाड़ियों पर भी बिहार में पूर्ण रूप से रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन
मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया कि जुगाड़ गाड़ियां बिना पंजीकरण, बिना फिटनेस प्रमाण पत्र और बिना बीमा के सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। ये वाहन न तो तकनीकी रूप से सुरक्षित होते हैं और न ही तय मानकों के अनुसार बनाए जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।
करीब 10 हजार किलोमीटर हाईवे पर रोक
परिवहन विभाग के निर्देश के अनुसार राज्य के 6,389 किलोमीटर नेशनल हाईवे और 3,617 किलोमीटर स्टेट हाईवे पर ई-रिक्शा का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। कुल मिलाकर लगभग 10 हजार किलोमीटर हाईवे पर ई-रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध लागू होगा।
डीटीओ को जारी हुए निर्देश
मंत्री ने इस फैसले को सख्ती से लागू करने के लिए सभी जिलों के डीटीओ को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि स्थानीय परिवहन विभाग इस आदेश को जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू कर पाता है।
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें


