कुमार इंदर, दिल्ली/जबलपुर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने पर फैसला करने का निर्देश दिया है।
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राज्य सरकार को दिया 2 सप्ताह का वक्त
फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह का वक्त दिया है। मामले में SIT पहले ही अपनी चार्जशीट जमा कर चुकी है। राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है। SIT ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि मंजूरी का इंतजार है।
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विजय शाह के दूसरे विवाद भी SIT को सौंपने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को विजय शाह से जुड़े दूसरे विवाद भी SIT को सौंपने के लिए कहा है। SC से विजय शाह के वकील ने कहा है कि हमने माफी मांगी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब बहुत देर हो गई है।
क्या है मामला?
यह मामला तब शुरू हुआ जब 11 मई को इंदौर के महू में एक कार्यक्रम के दौरान विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 14 मई को उनके खिलाफ इंदौर के मानपुर थाने में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। FIR भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत दर्ज की गई, जिसमें देशद्रोह और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
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