कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में बहुप्रतीक्षित (27% OBC reservation) 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कल अंतिम सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण के समस्त प्रकरण की अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई है।

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दरअसल मध्यप्रदेश सरकार की ओर से कई बार बहस के लिए समय लिया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में याचिका ट्रांसफर कार्रवाई है।

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सुप्रीम कोर्ट हाल ही में कह चुकी है, राज्य के कानून की संवैधानिकता का अनुच्छेद 226 के तहत परीक्षण करने का सर्वप्रथम हाईकोर्ट को अधिकार है। जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस अलोका अराधे की खंडपीठ में सुनवाई होगी।

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