कुमार इंदर, जबलपुर/भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अफगानिस्तान के युवक को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बिना वैध वीजा के भारत में रहने का किसी विदेशी को कोई अधिकार नहीं है। अफगानिस्तान के नागरिक सैयद राशिद ने भोपाल प्रशासन द्वारा जारी ‘लीव इंडिया’ नोटिस और उसके खिलाफ दर्ज FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जस्टिस की बेंच ने भोपाल प्रशासन की कार्रवाई को पूरी तरह वैध ठहराया।
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सैयद राशिद दिसंबर 2019 में स्टूडेंट वीजा पर भारत आया था। उसने भोपाल के एक निजी विश्वविद्यालय से एमए जर्नलिज्म की डिग्री पूरी की। कोरोना महामारी के कारण उसकी वीजा अवधि को 2022 से बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया था। लेकिन वीजा की मियाद खत्म होने के बाद भी वह भोपाल में ही रहा और इस दौरान एक निजी विश्वविद्यालय में नौकरी करने लगा।8 जनवरी 2025 को भोपाल के डिप्टी कमिश्नर ने उसे लीव इंडिया नोटिस जारी किया और विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत FIR दर्ज कराई गई।
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युवक ने हाईकोर्ट में दलील दी कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद उसे UNHCR द्वारा शरणार्थी का दर्जा मिला है, इसलिए उसे भारत में रहने का हक है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रहना विदेशी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। सरकारी अधिवक्ता सुमित रघुवंशी ने बताया कि कोर्ट ने साफ किया है कि बिना वैध वीजा या उचित अनुमति के कोई विदेशी भारत में नहीं रह सकता। प्रशासन की कार्रवाई कानून के अनुसार पूरी तरह सही है। यह फैसला उन सभी विदेशी नागरिकों के लिए चेतावनी है जो ओवरस्टे कर रहे हैं। सैयद राशिद को अब भारत छोड़कर अफगानिस्तान वापस जाना होगा।
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