शिखिल ब्यौहार, भोपाल। राजधानी भोपाल की हवा जहरीली होती जा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भोपाल में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार, नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) को कड़ी फटकार लगाई है। NGT ने पुराने शहर के कमल खान इलाके सहित रिहायशी क्षेत्रों में चल रही अवैध प्लास्टिक रीसायकल फैक्ट्रियों को तुरंत शहर से बाहर करने के निर्देश दिए हैं।

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NGT की सेंट्रल जोन बेंच ने कहा कि ये अवैध फैक्ट्रियां हवा में जहरीले धुएं और माइक्रोप्लास्टिक फैला रही हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। साल 2022 में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बावजूद, रोजाना 10 से 12 टन प्लास्टिक कचरा नगर निगम के ट्रांसफर स्टेशनों और आदमपुर छावनी कचरा स्टेशन पर पहुंच रहा है। ये कचरा अवैध तरीके से रीसायकल हो रहा है, जिससे वायु प्रदूषण और बढ़ रहा है।

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NGT ने सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द एक ठोस कार्य योजना पेश करे। इसमें शामिल है – अवैध फैक्ट्रियों का बंद होना, कचरा प्रबंधन की सख्त व्यवस्था, और प्रदूषण नियंत्रण के लिए संयुक्त समिति की रिपोर्ट। ट्रिब्यूनल ने चेतावनी दी कि अगर निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी।

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