कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। एक ब्यूटी पार्लर संचालिका के खिलाफ उपभोक्ता फोरम ने दर्ज प्रकरण पर सुनवाई करते हुए लापरवाही पाई। जिसके बाद लापरवाह ब्यूटी पार्लर संचालिका को 20 हजार का जुर्माना पीड़ित मॉडल को देने के आदेश दिए हैं।

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दरअसल, यह मामला 16 अगस्त 2021 का है जब प्रज्ञा शुक्ला नाम की एक मॉडल कायाकल्प ब्यूटी पार्लर पर गई थी। वहां उसने संचालिका सुनीता सोनी से पहले फेशियल करवाया। फिर वैक्स के दौरान सैलून कर्मचारियों की लापरवाही से चेहरे पर ग्लू गिर गया, जिससे उसके चेहरे पर जलन, दाग और सूजन हो गई। 

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प्रज्ञा मॉडलिंग करती हैं और लोकल शोज में हिस्सा लेती हैं, इसलिए चेहरे का नुकसान उनके करियर को प्रभावित कर रहा था। ऐसे में प्रज्ञा ने धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत केस दायर किया। जिसके जरिये 5 लाख मुआवजे की मांग की गई। उपभोक्ता फोरम ने सुनीता की ओर से दावा किया गया कि प्रज्ञा ने खुद ग्लू लगाया, लेकिन सबूतों से यह खारिज हो गया। 

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फोटो और मेडिकल रिपोर्ट्स से प्रज्ञा के चोट साबित हुई। ऐसे में उपभोक्ता फोरम ने ब्यूटी पार्लर संचालिका सुनीता सोनी को 45 दिनों में 20,000 रुपये मुआवजा और खर्चे के रूप में 2,000 रुपये देने का आदेश दिया,इसके साथ ही मुआवजा देने में देरी पर 6% ब्याज लगाने की बात कही।

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