रायपुर। गरियाबंद में स्वास्थ्य मितानिनों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव व गरियाबंद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बता दें कि गरियाबंद जिले में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ स्वास्थ्य मितानिनों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था. मामले में कुणाल शुक्ला ने याचिका दायर की थी. मामले में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन व पीपी साहू की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रदेश स्वास्थ्य सचिव और गरियाबंद सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.

मामले में याचिकाकर्ता कुणाल शुक्ला के अधिवक्ता प्रलाज तिवारी ने बताया कि 4 नवंबर को गरियाबंद सीएचएचओ ने स्वास्थ्य मितानिनों के 20 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था. इसमें ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया था. इस पर लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी.