Korba-Raigarh News Update : कोरबा। नाबालिक बहनों के घर में घुसकर अनाचार करने की कोशिश करने वाले आरोपी मेहुल कुमार यादव उर्फ वरूण यादव को विशेष न्यायालय एफटीएसी (पाक्सो) कटघोरा ने 1 वर्ष 6 माह सश्रम कारावास एवं एक हजार रू के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Bilaspur News Update

थाना बांकीमोगरा क्षेत्र अंतर्गत बांकी मोगरा निवासी मेहुल कुमार यादव उर्फ वरूण यादव के द्वारा अपने ही क्षेत्र की नाबालिक लड़की के घर में घुसकर उनकी लज्जा भंग करने के आशय से लैंगिक हमला किया गया तथा अभियुक्तगण को विवस्त्र करने के आशय से उनके पहने हुए कपडे को खीचकर उन पर लैंगिक हमला कर आपराधिक बल का प्रयोग किया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बांकीमोगरा द्वारा आरोपी मेहुल कुमार यादव उर्फ वरूण यादव के विरूद्ध धारा 333, 75 (1), 79 बीएनएस एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को न्यायालय में पेश किया गया था। मामले की सुनवाई एफटीएससी (पाक्सो) श्रीमती श्रद्धा शुक्ला शर्मा के विशेष न्यायालय में चल रही थी जहां आरोपी के विरूद्ध दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 20 जनवरी को 1 वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास व एक हजार रू के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) कटघोरा शोधन राम देवांगन ने की है।

कोटपा एक्ट के तहत 1600 का ठोका जुर्माना

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन. केशरी के निर्देशानुसार तथा डॉ. कुमार पुष्पेष नोडल अधिकारी (एन.टी.सी.पी.) के नेतृत्व मे राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत परिवर्तन दल डॉ. मानसी जायसवाल, जिला सलाहकार (एन.टी.सी.पी)., विरेन्द्र भगत, ड्रग इंपेक्टर (खाद्य एवं औषधी विभाग), संतोष केवट सोसल वर्कर की संयुक्त टीम के द्वारा एनटीपीसी गेट, जामगांव और स्याहीमुडी क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरे में आने वाले दुकानों में उपस्थित लोगों को कोटपा अधिनियम 2003 के बारे में तम्बाकू बिक्री पर रोक के संबंध में जागरूक किया गया साथ ही विभिन्न स्थानों में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के अंतर्गतें 11 चालान काटा गया जिसकी राशि 1600 रूपये वसूला गया तथा 2 जगह समझाईस देकर छोड़ा गया। कोटपा एक्ट-2003 के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्रि पर प्रतिबंध, उससे होने वाले दुस्प्रभावों के बारे में, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही सभी दुकानों में घारा 6 (ए) का पोस्टर चस्पा किया गया।

गोदाम से लाखों का माल पार, मामला दर्ज

कोरबा। उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसेरवा थाना मिरगंज जिला जोनपुर उप्र निवासी जगदीश कुमार गुप्ता उम्र 44 वर्ष पिता बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम लबेद में बिजली विभाग का एबी केबल कनवर्जन का काम आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत लिया गया था जो ग्राम लबेद में काम खत्म हुए 10 दिन हो गया है ग्राम लबेद सक्ती मेन रोड में सामान रखने का गोदाम है जो 26 जनवारी की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा गोदाम से लगभग 400 मीटर एल्युमिनियम केबल एवं एल्युमिनियम तार लगभग 400 किलो कीमती 1 लाख 33 हजार रू कुल 2 लाख 13 हजार 400 रू को कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गये हैं। मामले में पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर पतासाजी में जुट गई है।

2 तस्करों से 4 किलो गांजा के साथ मोबाइल व नकदी जब्त

रायगढ़। लैलूंगा एवं जूटमिल पुलिस द्वारा उल्लेखनीय कार्यवाही की गई है। इसी क्रम में थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव के नेतृत्व में ग्राम कुंजारा बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर भेखराम यादव निवासी सिहारधार एवं रूपसिंह सिदार को पकड़ा गया। मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के कब्जे से 4.277 ग्राम गांजा कीमती लगभग 32 हजार रुपए एक मोबाइल फोन एवं 420 रुपए नकद गवाहों के समक्ष जब्त किए गए। आरोपियों के विरुद्ध थाना लैलूंगा में धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर रिमांड पर भेजा गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी गिरधारी साव, एएसआई परमेश्वर गुप्ता, आरक्षक संतराम निषाद एवं गोविंद बनर्जी शामिल रहे। वहीं अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लैलूंगा पुलिस ने मुखबिर सूचना पर सिहारधार निवासी सकीरतन यादव पिता पुस्तम यादव उम्र 42 वर्ष को पाकरगांव जंगल रोड के पास बिना नंबर प्लेटिना मोटरसाइकिल में कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु प्रतीक्षा करते हुए पकड़ा।

आरोपी के कब्जे से 45 लीटर हाथ भट्ठी की बनी कच्ची महुआ शराब कीमती लगभग 4,500 रुपए एवं मोटरसाइकिल जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34,2, 59, क के तहत कार्यवाही की गई है। जूटमिल थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक दिलदार कुरैशी एवं हमराह स्टाफ द्वारा ग्राम अमलीपाली में अजय रात्रे पिता झुमुक रात्रे उम्र 33 वर्ष के घर रेड कार्रवाई की गई, जहां आरोपी के कब्जे से 10 लीटर अवैध शराब कीमत लगभग 2 हजार जब्त की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी घर पर शराब संग्रहित कर बिक्री कर रहा है। इसी तरह 27 जनवरी को लैलूंगा पुलिस ने नहरपारा रोड किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे जुआ खेलते तीन जुआरियों अलिम खान, अंकित सारथी एवं उमेश बढ़ाई को घेराबंदी कर पकड़ा। उनके कब्जे से 1,480 रुपए नकद एवं 52 पत्ती ताश जब्त कर थाना लैलूंगा में जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

जिले के 70 हजार किसानों ने अब तक किया धान बिक्री

रायगढ़। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत रायगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन एवं सतत निगरानी में सुचारू रूप से जारी है।

जिले में कुल 83 हजार 641 पंजीकृत किसानों के विरुद्ध अब तक 70 हजार 544 किसानों द्वारा धान विक्रय किया जा चुका है, जिससे उपार्जन प्रक्रिया की गति और पारदर्शिता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। जिले में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान विक्रय हेतु प्राप्त आवेदनों के अनुसार समय-समय पर उपार्जन केंद्रों की दैनिक खरीदी सीमा में वृद्धि की गई है। इसके तहत 53 उपार्जन केंद्रों, 9 उपार्जन केंद्रों एवं 31 धान उपार्जन केंद्रों की दैनिक खरीदी लिमिट बढ़ाई गई है, जिससे किसानों को समय पर टोकन और त्वरित धान विक्रय की सुविधा मिल रही है। जिले में धान के अवैध परिवहन एवं कोचिया. बिचौलियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। सर्वाधिक 193 प्रकरण दर्ज, राज्य में 1 लाख 36 हजार 545.20 क्विंटल धान जब्त तथा 38 परिवहन वाहनों की जब्ती की गई है। साथ ही 225 कोचिया बिचौलियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई हैए जो प्रशासन की सख्ती और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहींए 5 हजार 449 किसानों द्वारा मैनुअल टोकन जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों में से 5 हजार 12 किसानों का भौतिक सत्यापन पूर्ण कर टोकन जारी कर धान क्रय किया जा रहा है।