शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां दिवंगत आईएएस अरविंद जोशी की 5 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। उन पर फर्जी कंपनी बनाकर अवैध कमाई करने और उन पैसों को निवेश करने का आरोप था। 

ED ने बताया कि PMLA 2002 के तहत भोपाल में स्थित आवासीय प्लॉट, कृषि भूमि और एक चालू रिसॉर्ट के रूप में लगभग 5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह मामला स्वर्गीय अरविंद जोशी, IAS जो उस समय MP सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगी एस पी कोहली से जुड़ा है।

डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED), भोपाल ज़ोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत, स्वर्गीय अरविंद जोशी, IAS (MP), जो उस समय MP सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और अन्य लोगों के मामले में लगभग 5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है।

ED ने स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, लोकायुक्त, भोपाल के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 (संशोधित) की धारा 13(1)(e) और 13(2) के तहत अपराधों के लिए दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की। इन पर जुलाई 1979 से 10.12.2010 की अवधि के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से लगभग 41.87 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति जमा करने का आरोप है।

PMLA, 2002 के तहत की गई जांच में पता चला कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कई चल और अचल संपत्तियों में निवेश करके अवैध आय को व्यवस्थित तरीके से लगाया और छिपाया था, और SP कोहली और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बेनामी संपत्तियां भी जमा की थीं। उन्होंने एक शेल कंपनी भी खोली थी और SP कोहली को उसका “मैनेजर” बनाकर और उनके नाम पर “पावर ऑफ़ अटॉर्नी” जारी करके उसके नाम पर संपत्तियां हासिल की थीं।

इस मामले में पहले ही तीन प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, जिनमें अटैच की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 8.5 करोड़ रुपये है। अब जो संपत्तियां अटैच की जा रही हैं, उनमें भोपाल जिले में स्थित आवासीय प्लॉट, कृषि भूमि और एक चालू रिसॉर्ट शामिल हैं, जो स्वर्गीय अरविंद जोशी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगी SP कोहली के नाम पर अपराध की कमाई हैं।

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