कुमार इंदर, जबलपुर। Pune Porsche Hit And Run Case: देश के बहुचर्चित पुणे पोर्श हिट एंड रन केस में 3 आरोपियों की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस फैसले पर मृतिका अश्विनी कोष्टा के परिवार वालों ने हैरानी जताई है। उन्होंने आशंका जताई कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।
हादसे में जान गंवाने वाली जबलपुर की अश्विनी कोष्टा के पिता सुरेश कोष्टा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर छूटकर आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे और गवाहों को धमकाएंगे। उन्होंने जमानत पर छूटे तीनों आरोपियों पर सख्त निगरानी करने की मांग उठाई है। वहीं, हादसे के वक्त पोर्श कार में पीछे बैठे दो आरोपियों पर केस न चलाने पर भी उन्होंने ऐतराज़ जताया और उन पर भी केस चलाने की मांग उठाई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने पुणे पोर्श कांड के तीन आरोपियों आदित्य अविनाश सूद, आशीष सतीश मित्तल और अमर संतोष गायकवाड को आज ही ज़मानत दी है। तीनों पर खून के सैंपल से छेड़छाड़ करने का आरोप है।
गौरतलब है कि 19 मई 2024 को पुणे में देश का बहुचर्चित हिट एंड रन केस हुआ था। शराब पीकर लग्जरी पोर्श कार चला रहे नाबालिग ने दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचल दिया था जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे में जबलपुर की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोष्टा की भी मौत हुई थी।
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