अविनाश श्रीवास्तव/ सासाराम। कोचस थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में हुई 4 साल पुरानी हत्या के मामले में मंगलवार को जिला जज दशम उमेश राय की अदालत ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने गुड्डू सिंह उर्फ अयोध्या सिंह और रामसागर सिंह को प्रत्येक तीस-तीस हजार रुपए अर्थदंड सहित सजा दी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता, अपर लोक अभियोजक राज किशोर विश्वकर्मा ने बताया कि घटना 14 फरवरी 2022 को हुई थी। अभियुक्तों ने अपने दो अन्य साथियों, राज नारायण सिंह और चंदन सिंह के साथ मिलकर देवकन्या देवी के पुत्र धनजी सिंह को घर से बुलाकर शंकर जी मंदिर के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अभियोजन पक्ष ने कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई। अदालत ने अभियुक्तों को शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड विधान के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई। वहीं, राज नारायण सिंह और चंदन सिंह को पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण रिहा करने का आदेश जारी किया गया।
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