कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर के 19 साल के अथर्व चतुर्वेदी ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर दिखाया है। डॉक्टर बनने के पहले खुद के लिए पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठते उठते अथर्व ने अपनी बात रखने की गुजारिश की। अथर्व चतुर्वेदी ने ऑनलाइन माध्यम से निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS कोटे के लिए सुप्रीम कोर्ट में खुद की पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके तर्क से सहमत होते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।
MBBS में प्रवेश का आदेश दिया
10 फरवरी, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अथर्व को MBBS में एडमिशन का आदेश दिया है। अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश कर न्यायाधीशों को भी चौंकाया। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए MBBS में प्रवेश का आदेश दिया। इसके पहले हाइकोर्ट ने EWS के एडमिशन नहीं होने की बात कही थी।
तुम्हें डॉक्टर नहीं वकील बनना चाहिए
दरअसल साल 2024 और 2025 में दो बार NEET क्वालीफाइड किया। पहली बार NEET की परीक्षा में 530 अंक मिले। तीन बार हाईकोर्ट और तीन बार सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। इसके पहले अथर्व ने हाईकोर्ट ने दलील रखी थी। साल 2024 में हाईकोर्ट ने अथर्व की पिटीशन खारिज कर दी थी। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने टिप्पणी की थी- तुम्हें डॉक्टर नहीं वकील बनना चाहिए, ऐसे वकीलों की कमी है।
24 नवंबर 2025 को तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
साल 2024 में ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई की बेंच ने हाईकोर्ट में रिव्यू फाइल करने कहा। साल 2025 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फिर से रिव्यू खारिज कर दी थी। रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में 2025 में दोबारा SLP फाइल की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अथर्व 24 नवंबर 2025 को तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने EWS के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का आदेश दिया था।
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