Delhi University: दिल्ली विश्वविद्यालय में अगले 1 महीने तक जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। डीयू में 17 फरवरी से 17 मार्च तक पब्लिक मीटिंग, जुलूस, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट पर रोक रहेगी। यूजीसी विवाद की बीच विवि प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा और शांति बनाए रखने का आदेश जारी किया है।

इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार द्वारा विद्यार्थियों, फैकल्टी सदस्यों और स्टाफ के लिए एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 17 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा और अगले एक महीने तक लागू रहेगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह कदम कैंपस में कानून-व्यवस्था, शैक्षणिक माहौल और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आदेश के तहत किसी भी प्रकार की सभा, रैली, विरोध प्रदर्शन या सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने सभी छात्रों और कर्मचारियों से नियमों का पालन करने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है।

विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार ने आदेश में जारी किया है कि डीयू परिसर में बिना रोक-टोक के सार्वजनिक समारोहों, जुलूस या प्रदर्शन से ट्रैफिक में रुकावट, इंसानी जान को खतरा और जनशांति भंग हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहले भी आयोजक अक्सर ऐसे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में असफल रहे हैं, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है।

डीयू में 17 फरवरी से लागू होगा आदेश

प्रॉक्टर ने अपने आदेश में यह भी बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सब-डिवीजन सिविल लाइंस ने भी 26 दिसंबर, 2025 को इस आशय में एक आदेश जारी किया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट भारत सरकार के एक नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी पब्लिक मीटिंग, रैली, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन अथवा किसी भी ऐसी गतिविधि पर रोक लगाई गई है जिससे कि आम लोगों की शांति या ट्रैफिक की सुगम आवाजाही पर असर पड़ सकता है।

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