हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवायएच परिसर में जमीन कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है। प्रशासन ने मस्जिद के नाम पर किए गए कब्जे को अवैध घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक करीब 360 स्क्वायर फीट की मस्जिद की आड़ में लगभग 30 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा किया गया। मस्जिद के बाहर बाउंड्री वॉल खड़ी कर अतिरिक्त जमीन को घेर लिया गया, वहीं पास में मुसाफिरखाना भी बना दिया गया।

10 फरवरी को दिया था 3 दिन का अल्टीमेटम

10 फरवरी को SDM जूनी इंदौर ने अवैध कब्जा हटाने के लिए 3 दिन के भीतर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था। लेकिन आदेश के 10 दिन गुजरने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मस्जिद के नाम पर किया गया नया निर्माण हटेगा, अवैध बाउंड्री वॉल तोड़ी जाएगी। मुसाफिरखाना हटाने के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। 

वक्फ बोर्ड साबित नहीं कर पाया मालिकाना हक

जांच में सामने आया कि संबंधित जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना मालिकाना हक सिद्ध नहीं कर सका। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए वक्फ बोर्ड और मस्जिद सदर को बेदखली का नोटिस जारी कर दिया है। एमवाय जैसे संवेदनशील अस्पताल परिसर में इस तरह बड़े पैमाने पर कब्जे का मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन जमीनी स्तर पर कब और कैसे कार्रवाई करता है।

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